बिहार अब तक डेस्क। बिहार सरकार ने धार्मिक जुलूसों अ।र शोभा यालत्राओं को निकालने को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह विभाग की विशेष सचिव के सुहिता अनुपम द्वारा जारी निर्देशों में पुलिस हस्तक नियमों के हवाले से आयोजकों पर कई तरह के प्रावधानों की पाबंदियां कस दी गई हैं। सरकार की ओर से ये निर्देश सभी डीएम, एसएसपी और् एसपी को भेजे गए हैं। हालांकि राज्य सरकार ने ये पाबंदियां ऐसे समय (गत 13 नवम्बर) में जारी की हैं, जब दशहरा और दिवाली जैसे प्रमुख त्योहार निकल गए हैं।
इन दिशा निर्देशों में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 10 से 25 आयोजकों को यह लिखित में देना होगा कि जलूस निकालने के दौरान वे विधि व्यवस्था का पालन करेंगे। इस बाबत अंडरटेकिंग दिए बिना उनको पुलिस प्रशासन की तरफ से जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यह भी साफ कर दिया गया है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सि्र्फ जुलूस को नियंत्रित करने के लिए होगा, न कि डीजे पर गाना बजाने या नारे लगाने पर।
मुख्य बातें :
मानक के अनुसार रहेगा लाउड स्पीकर का वॉल्यूम
हर स्पीकर के लिए लेना होगा अलग से लाइसेंस
मोबाइल एप से होगी लाउड स्पीकर के डेसिबल की जांच
कोई हथियार लेकर जाना चाहेगा तो लेनी होगी इजाजत
विधि व्यवस्था को लेकर बिहार सरकार ने जारी किए आदेश
बिना लाइसेंस नहीं निकाल सकेंगे जुलूस
नेतृत्वकर्ताओं को लेनी होगी जिम्मेदारी
पुलिस प्रशासन को देना होगा अंडरटेकिंग
जुलूस-शोभा यात्रा की होगी वीडियोग्राफी
तीन माह तक क्लीप रहखी जाएगी सुरिक्षत